कूल्‍हा प्रत्‍यारोपण मामला: चार मरीजों को तत्‍काल 25-25 लाख रुपये देगी जॉनसन एंड जॉनसन

कूल्‍हा प्रत्‍यारोपण मामला: चार मरीजों को तत्‍काल 25-25 लाख रुपये देगी जॉनसन एंड जॉनसन

सेहतराग टीम

भारत ही नहीं पूरी दुनिया में दोषपूर्ण कृत्रिम कुल्‍हे की आपूर्ति करके अब सजा का सामना कर रही बहुराष्‍ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को आज दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय से भी झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ को चार मरीजों को 25-25 लाख रुपये का अंतरिम भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश यह सत्यापित करने के बाद दिया कि कंपनी द्वारा दोषपूर्ण कूल्हा प्रतिरोपण के बाद मरीजों को ‘दोबारा सर्जरी’ करानी पड़ी।

अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया जब कंपनी ने कहा कि वह प्रतिरोपण से प्रभावित मरीजों को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये देने का इच्छुक है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कंपनी से सभी दावाकर्ताओं की सूची देने को कहा जो उसके पास पंजीकृत हैं।

अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को निर्देश दिया कि कंपनी को सभी दावाकर्ताओं की जानकारी दी जाए।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कंपनी को उक्‍त चारों मरीजों को क्रमश: 65 लाख, 74 लाख, एक करोड़ और 90.26 लाख रुपये देने को कहा था। अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि अंतरिम राहत के तौर पर 25-25 लाख रुपये इन मरीजों को तत्‍काल दिए जाएं और अंतिम राशि का फैसला अदालत बाद में करेगी।

अदालत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सभी प्रभावित मरीजों को समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का भुगतान करने को कहा गया था।

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